November 6, 2026

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रिश्ते हुए शर्मसार, सौतेले पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, ऐसे खुला राज

Minor girl raped in Haridwar Jwalapur हरिद्वार में पुलिस ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

हरिद्वार: हरिद्वार में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक सौतेले पिता पर अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. लंबे समय से शारीरिक शोषण से परेशान होकर किशोरी बिना बताए घर छोड़कर हिमाचल प्रदेश में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के पास चली गई थी. इधर, आरोपी सौतेले पिता ने किशोरी के लापता होने की सूचना पुलिस को देकर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया. पुलिस ने तलाश करते हुए किशोरी को उसकी बहन के घर से सकुशल बरामद किया. किशोरी के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया.

बीती दिनों एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर तलाश की. इसी दौरान पुलिस को किशोरी के हिमाचल प्रदेश में अपनी बड़ी बहन के घर होने की जानकारी मिली.

किशोरी के लापता होने पर उसके सौतेले पिता की ओर से ही मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए किशोरी को बरामद किया. पूछताछ में किशोरी ने सौतेले पिता पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. किशोरी के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है.
-चंद्रभान सिंह,ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी-

पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया. पूछताछ के दौरान किशोरी ने जो आपबीती बताई, उससे पुलिस भी हैरान रह गई. किशोरी ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी. इसके बाद से उसका सौतेला पिता उसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा था. शारीरिक शोषण से परेशान होकर वह बिना किसी को बताए घर से निकलकर अपनी बड़ी बहन के पास चली गई थी.

किशोरी के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बीएनएस की धारा 65(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1), 5(m), 5(n) और 6 की बढ़ोतरी की है.

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