हम 2 हमारे 2 को लाभ,लेकिन हम 2 हमारे गिन लो को हानि।किसकी जुबानी,कहां की है ये कहानी।जानने के लिए पढ़े

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हम 2 हमारे 2 को लाभ,लेकिन हम 2 हमारे गिन लो को हानि।
किसकी जुबानी,कहां की है ये कहानी।
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लखनऊ।
हम 2 हमारे 2 तक तो ठीक,लेकिन हम 2 हमारे गिन लो,वालों पर रोक।
जी हां,अब उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों से अधिक बच्चों वालों को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा।
भारतवर्ष के सभी राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जनसंख्या नीति बनाकर,विस्फोटक स्थिति से बढ़ती हुई जनसंख्या को कन्ट्रोल करने के लिए कदम उठाया है।
विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान किया है। सीएम ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती जनसंख्या पर अपनी बात कही। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिये इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे गये हैं। मुख्यमंत्री ने नई नीति जारी करते हुये कहा कि, पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिये जागरुकता जरूरी है। कई दशकों से बढ़ती आबादी पर चर्चा हो रही थी। सीएम ने कहा कि, नई नीति में समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। इससे सभी के जीवन में खुशहाली आएगी। पिछले चार दशकों से इस पर चर्चा चल रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिये और प्रयास जरूरी हैं।

 

उन्होंने कहा कि बढ़ती जन संख्या विकास में बाधा है। बता दें कि, इस ड्राफ्ट के मुताबिक, दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। दरअसल, ये कानून राज्य में दो बच्चों की पाॅलिसी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करता है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। कानून लागू होने के सालभर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हए जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। शपथपत्र देने के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है। अधिकतम दो बच्चों की पाॅलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दो एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवनसाथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर काॅन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेगी।

वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

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